हरियाणा सरकार के विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। जारी आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियाओं के लिए लागू होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) से राज्य के सभी स्कूल पुनः नियमित रूप से खुल जाएंगे और शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से शुरू होंगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
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निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान CBSE, ICSE Board आदि के नियमों के अनुसार बोर्ड कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए यदि पहले से प्रैक्टिकल या अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों का शेड्यूल तय है, तो ऐसे मामलों में छात्रों को आवश्यकतानुसार विद्यालय बुलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियां तय मानकों के अनुसार जारी रह सकती हैं।
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यह आदेश 23 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है और पूरे हरियाणा राज्य में प्रभावी रहेगा। शीतकालीन अवकाश की यह अवधि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए राहत देने वाली मानी जा रही है, खासकर ठंड के मौसम को देखते हुए।
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