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Haryana Solar Water Pump Scheme 2025-26: किसानों को 75% Subsidy पर मिलेगा सोलर पंप

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए Solar Water Pump Scheme 2025–26 के तहत नई आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली आधारित सिंचाई पर निर्भरता से मुक्त कर सोलर एनर्जी आधारित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना है। योजना के तहत राज्य के किसानों को 3 HP से 10 HP तक के सोलर पंप पर भारी अनुदान दिया जा रहा है।

नोटिस के अनुसार, इस वर्ष लगभग 8050 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक किसान सरल पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार पंप की क्षमता और प्रकार का चयन कर सकते हैं।

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आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

विवरणतिथि
आवेदन शुरू25 दिसंबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि29 दिसंबर 2025

योजना के तहत मिलने वाला अनुदान और प्राथमिकता

इस योजना के अंतर्गत किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और केवल 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश किसान को जमा करना होगा। जिन किसानों के पास पहले से बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शन है, उन्हें सोलर पंप के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे अपना पुराना बिजली कनेक्शन सरेंडर करें।

वर्ष 2019 से 2023 के बीच जिन किसानों ने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता मिलेगी।

पात्रता से जुड़ी मुख्य शर्तें

आवेदन करने वाले किसान के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
किसान के नाम पहले से कोई सोलर पंप कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
किसान के नाम कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए।
जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या अंडरग्राउंड पाइपलाइन अनिवार्य की गई है।
धान उगाने वाले वे किसान जिनके क्षेत्र में भूजल स्तर अत्यधिक गिर चुका है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

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सोलर पंप की क्षमता और किसान का अंश

सोलर पंप प्रकारकिसान का अंश (₹)
3 HP DC सबमर्सिबल (Normal Controller)46,891
5 HP DC सबमर्सिबल (Normal Controller)66,762
7.5 HP DC सबमर्सिबल (Universal Controller)1,31,595
10 HP DC सरफेस (Universal Controller)1,65,717

(राशि पंप की क्षमता और कंट्रोलर के प्रकार के अनुसार बदलती है)

स्थापना और भुगतान से जुड़ी जानकारी

किसान को केवल अपने खेत में बोरिंग करवानी होगी, पंप की स्थापना का कार्य चयनित कंपनी द्वारा किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसान को एक वर्चुअल अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जिसमें लाभार्थी अंश NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करना होगा।

सोलर पंप की 5 साल की वारंटी होगी और चोरी या प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए बीमा भी शामिल है। बिना अनुमति पंप बेचने, स्थानांतरित करने या दुरुपयोग करने पर सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वापस ली जा सकती है।

किसानों के लिए योजना क्यों महत्वपूर्ण है

यह योजना किसानों को बिजली बिल से राहत, पर्यावरण-अनुकूल सिंचाई, और लंबे समय की लागत बचत प्रदान करती है। साथ ही, यह राज्य में जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।

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Important Links

Haryana Solar Water Pump Scheme 2025-26 Notification PDFNotification
Haryana Solar Water Pump Scheme 2025-26 Online Form (From 25.12.2025)Apply Online
Haryana Solar Water Pump Scheme 2025-26 Official WebsiteHAREDA
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