हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य संबंधित श्रेणियों के लिए Leave Travel Concession (LTC) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार LTC के बदले एक महीने की सैलरी या पेंशन लेने की सुविधा को 1 जनवरी 2028 से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को LTC का लाभ केवल यात्रा के रूप में ही मिलेगा। यह आदेश हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा 13 मार्च 2026 को जारी किया गया है।
Indian Air Force Agniveervayu Intake 02/2027 & Airmen Group Y Exam City & Admit Card 2026 Download→LTC के बदले सैलरी लेने की सुविधा होगी बंद
सरकार के आदेश में बताया गया है कि पहले कई श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को होम टाउन या भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करने के बजाय एक महीने की सैलरी लेने का विकल्प दिया गया था। लेकिन अब इस सुविधा को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के अनुसार 1 जनवरी 2028 से पुरानी LTC योजना लागू होगी, जिसके तहत कर्मचारियों को यात्रा करनी होगी और उसी आधार पर LTC का लाभ मिलेगा।
Also Read: Haryana CHEERAG Yojana 2026
किन कर्मचारियों पर लागू होगा यह फैसला
सरकार का यह निर्णय हरियाणा सरकार से जुड़े कई वर्गों पर लागू होगा। इसमें नियमित कर्मचारी, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-II के कर्मचारी, HARTRON के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, AIS अधिकारी और राज्य सरकार के पेंशनर्स शामिल हैं।
इन सभी श्रेणियों के लिए LTC के बदले एक महीने की सैलरी या पेंशन लेने की सुविधा 1 जनवरी 2028 से समाप्त कर दी जाएगी और उन्हें केवल यात्रा के आधार पर ही LTC का लाभ मिलेगा।

2026–2029 ब्लॉक में मिलेगा अंतिम लाभ
सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 2026-2029 के LTC ब्लॉक के दौरान कर्मचारी 31 दिसंबर 2027 तक एक महीने की सैलरी लेने का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।
SBI SCO Trade Finance Officer Recruitment 2026 Notification OUT For 35 Posts, Apply Online→इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी LTC के बदले सैलरी लेने की सुविधा का उपयोग करना चाहता है तो उसे 31 दिसंबर 2027 से पहले इसका लाभ लेना होगा।
Also Read: Lado Lakshmi Yojana Haryana
किन आदेशों को वापस लिया गया
सरकार ने LTC से जुड़े कई पुराने आदेशों को भी वापस ले लिया है। इनमें 2009, 2010, 2013 और 2023 में जारी LTC से संबंधित निर्देश शामिल हैं। ये सभी आदेश 1 जनवरी 2028 से प्रभावी रूप से समाप्त माने जाएंगे।
सरकार ने सभी विभागों को दिए निर्देश
हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड-कॉरपोरेशनों और जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश की जानकारी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों तक पहुंचाएं और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।